बच्चे से कुकर्म कर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
गाजियाबाद। 12 साल के बच्चे से कुकर्म के बाद हत्या के दोषी रामबाबू निवासी महाराजपुर बाड़ीगढ़ खट्टी करहरा छतरपुरा, मध्य प्रदेश को पाक्सो अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है। विशेष न्यायाधीश तेंद्रपाल सिंह ने दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के दौरान बच्चे के दादा और चाचा भी मौजूद थे। दोनों ने दोषी को फांसी देने की मांग की।
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मासूम के दादा 15 दिसंबर 2022 को कपड़े की फैक्टरी में काम करने गए थे। शाम सात बजे फैक्टरी से वापस आने के बाद उनकी पत्नी ने बताया कि पोता 3:30 बजे से घर पर नहीं है। बुआ के घर जाने की बात कहकर गया था। जानकारी करने पर मासूम की बुआ ने बताया कि उनके यहां नहीं पहुंचा है। इसके बाद बच्चे की खोजबीन शुरू हुई। काफी तलाश करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला तो उसके चाचा ने मुरादनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
घटना के दूसरे दिन मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस का शक गया। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने बताया कि पड़ोस के मकान में रहने वाला रामबाबू बच्चे को शहजादपुर के जंगल के तरफ ले जा रहा था। इसके बाद रामबाबू को लोगों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था।
दादा-दादी करते थे बच्चे की देखभाल
बच्चे और उसके छोटे भाई का पालन पोषण उसके दादा-दादी ही कर रहे थे । कपड़ा फैक्टरी में काम करते समय 2018 में बच्चे के पिता की आंख शटल लग जाने से खराब हो गई थी। हादसे के बाद बच्चे के पिता और मां में आए दिन विवाद होने से मां घर छोड़कर चली गई थी। पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद पति मेरठ में रहकर एक कपड़ा फैक्टरी में काम करने लगा था।