वाहनों की उम्र सीमा पूरी हो गई है तो ये खबर जरूर पढ ले वरना हो जायेगा वाहन जब्त /सीज
ब्यूरो रिपोर्ट
नोएडा : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहन चालकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। जिले की सड़कों से 35 हजार वाहनों को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। विभाग के अफसरों का कहना है कि 10 और 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जिनके वाहनों की निर्धारित उम्र पूरी हो चुकी है वे लोग परिवहन विभाग (Transport Department) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर वाहनों को दिल्ली एनसीआर से बाहर ले जा सकते हैं। परिवहन विभाग (Transport Department) से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने पर पाबंदी है। बढ़ते प्रदूषण को वह देखते हुए एनजीटी (NGT) का यह आदेश लागू किया गया है।
*पुराने वाहनों का पंजीकरण निलंबित और निरस्त किया जाता है*
विभाग के मुताबिक, निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है। यह निलंबन छह महीने के लिए किया जाता है। इस दौरान वाहन मालिक विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करके वाहन को एनसीआर के बाहर दूसरे जिले में ले जा सकता है। एक बार पंजीकरण निरस्त होने के बाद अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि समय-समय पर पुराने वाहनों का पंजीकरण निलंबित और निरस्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग पुराने वाहनों को सड़कों पर न चलाएं। पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और उसे स्क्रैप करा दिया जाएगा।
*यहां दे सकते हैं वाहन*
परिवहन विभाग के मुताबिक, पुराने वाहनों को कबाड़ केंद्रों में दे सकते हैं। जिले में दो वाहन कबाड़ केंद्र हैं। इसमें एक केंद्र नोएडा, जबकि दूसरा ग्रेटर नोएडा में है। इन केंद्रों में वाहन कटवाने के बाद प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त कर लें। रोड टैक्स में मिलने वाली छूट के लिए यह प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। परिवहन विभाग के अनुसार, यदि सभी दस्तावेज दुरुस्त हैं तो 24 घंटे में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
*जिले में वाहन कबाड़ केंद्रों की संख्या बढ़ेगी*
जिले में वाहन कबाड़ केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, दो से तीन नए कबाड़ केंद्र इस साल खुल सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग मुख्यालय में आवेदन पहुंच किए जा रहे हैं। नए कबाड़ केंद्र खुलने से लोगों को अपने समीप के केंद्र में वाहन देने की सुविधा रहेगी।