ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून के विरोध में किया चक्काजाम, आम नागरिक ने कानून को सही बताया
आम नागरिक के हिसाब से कानून में बदलाव करना सही, आए दिन लापरवाह ड्राइवर के चलते बहुत लोग अपनी जान गवा बैठते है
उत्तर प्रदेश के नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा से लेकर देश भर के वाहन चालकों (ड्राइवरों) में भारी आक्रोश है। केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में बदले गए कानून के विरोध में जगह-जगह चक्का जाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ट्रक व बस चालकों ने नए कानून को काला कानून बताते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग की है। ड्राइवरों का कहना है कि नए कानून के बाद सडक़ों पर ट्रक या बस चलाना असंभव हो जाएगा।
क्या है नया हिट एंड रन कानून
आपको बता दें कि हाल ही में केन्द्र सरकार के गृहमंत्री अमित शाह की देख-रेख में इंडियन पैनल कोड-2023 (IPC-2023) लाया गया है। IPC के अनेक कानूनों में बदलाव की प्रक्रिया संसद से पारित की जा चुकी है। नए बदलाव में सडक़ दुर्घटना की धारा में भी बदलाव किया गया है। पहले IPC की धारा-304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोप साबित होने पर आरोपी को दो साल तक की जेल होने का प्रावधान था। नए कानून में दुर्घटना के लिए दोषी पाए जाने पर ड्राईवर को 10 साल तक की जेल तथा सात लाख रूपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के ड्राईवर इस कानून को काला कानून बताकर इसके विरोध में आंदोलन पर उतर आए हैं।
देश भर में आंदोलन
नए कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत कई प्रदेशों में प्राइवेट बस ऑपरेटर आज हड़ताल पर चले गए हैं तो वहीं ऑटो चलाने वालों ने भी नए कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि नया कानून ड्राइवरों को उनकी ड्यूटी से हतोत्साहित करेगा।
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी, इसलिए वे इस “काले कानून” को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
ट्रक और बस चालकों ने यह भी आशंका जताई कि अगर कोहरे के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो चालक को बिना किसी गलती के 10 साल की सजा होगी। ड्राइवरों को दुर्घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों द्वारा परेशान किए जाने का डर रहता है और इसलिए, वे अधिकारियों को इसकी सूचना दिए बिना ऐसी स्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं।
बंद हुई बसें
केंद्र के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निजी और रोडवेज बसों का आवागमन बंद है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जिलों से लेकर प्रदेश भर में बसों व ट्रकों के ड्राईवर हड़ताल पर चले गए हैं।
नोएडा (गौतमबुद्धनगर) जिले में बस यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने नए कानून को काला कानून करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को सभी निजी बसों की हड़ताल रखी गयी है। दो जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करके आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
नोएडा बस एसोसिएशन के सचिव कौशल अग्रवाल ने बताया कि बिना कोई सलाह मशविरा किए सरकार ने कानून में बेहद गलत प्रावधान कर दिए हैं। इन प्रावधानों के विरोध में उत्तर प्रदेश समेत देशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कौशल अग्रवाल ने भी नए कानून को काला कानून करार दिया है।