दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सभी समाचार चैनलों को श्रद्धा वाकर हत्या मामले में चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या चलाने से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका के निस्तारण तक कोई भी समाचार चैनल इस तरह की सामग्री प्रदर्शित न करे।
यह आदेश दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें आरोप पत्र और मामले में जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री में निहित गोपनीय जानकारी को प्रकाशित करने, छापने और प्रसारित करने से मीडिया घरानों को रोकने की मांग की गई थी।