30th December 2024

फेस 3 थाना प्रभारी ध्रुव भूषण दुबे ने चैकिंग के दौरान बदमाश को रुकने का इशारा किया नहीं रुकने पर बदमाश को मुठभेड़ में कर दिया पंचरफर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश: साइन डॉट कॉम से डाटा खरीद कर अपार नौकरी देने वाले फर्जी गैंग का खुलासा थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 3अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कियालुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश: फोटो में दिख रही ये मासूम सी सकल वाली महिला लुटेरी दुल्हन है जिसको अलीगढ़ से सूरजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कियासूरजपुर पुलिस ने शातिर लुटेरे बदमाश को मुठभेड़ में किया पंचर,कब्जे से एक तमंचा और 40 हजार नगद किए बरामदपुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन बदमाशो के लिए बन गया काल, क्षेत्र में लूट की घटना कारीत करने वाले 4 बदमाशो को पुलिस ने मुठभेड़ में ठोका,जिनके कब्जे से 2लाख 5 हजार नकद व अन्य सामान बरामद किया
उत्तर प्रदेश

आशीष मिश्र कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे तो यह जमानत शर्तों का उल्लंघन’, कोर्ट की ‘सुप्रीम’ टिप्पणी

लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र टेनी उत्तर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो यह स्पष्ट रूप से जमानत शर्तों का उल्लंघन है।

लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र टेनी को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि अगर आशीष मिश्र टेनी शारीरिक रूप से अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आशीष मिश्र टेनी को फटकार
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र टेनी, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़े मुख्य आरोपियों में से एक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर आशीष मिश्र राजनीतिक कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से शामिल हो रहे हैं, तो यह उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन होगा। शीर्ष अदालत ने पीड़ितों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से अपने आरोपों को साबित करने वाला हलफनामा दाखिल करने को कहा। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण भयानक घटना’ करार दिया था और आशीष मिश्र को जमानत के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहने के लिए कहा था।

पीड़ितों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने क्या कहा? 
प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि आशीष मिश्र टेनी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और हाल ही में एक कार्यक्रम में साइकिल वितरित कर रहे थे। इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर टेनी अलग अलग कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से उपस्थित हो रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से जमानत का उल्लंघन है। प्रशांत भूषण ने बताया कि मिश्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई जमानत शर्तों का उल्लघंन किया जा रहा है, जबकि वह सिर्फ मुकदमे के लिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने ने कहा कि आशीष मिश्र द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में साइकिल वितरित करते हुए अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया गया और इस बारे में जल्द ही हलफनामा और दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे।

उधर आशीष मिश्र टेनी की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट दलील का विरोध करते हुए कहा कि  कहा टेनी इतने मूर्ख नहीं हैं कि इस तरह से जमानत शर्तों का उल्लंघन करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close