2nd April 2025

उत्तर प्रदेश

गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद खारिज,गवाही देने के बाद परिवादी खुद ही हटा पीछे

Published by धर्मेंद्र शर्मा

सुल्तानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शनिवार को खारिज कर दिया है। इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब गवाही देने के बाद खुद परिवादी ने केस चलाने से पीछे हटते हुए कोर्ट में अर्जी देकर मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया। कोर्ट ने परिवादी की अर्जी स्वीकार करते हुए मामला खारिज कर दिया।

परिवाद का विवरण:

धम्मौर के बनकेपुर सरैया गांव के सामाजिक कार्यकर्ता और बसपा समर्थक राम खेलावन ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बीते दिनों कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उनका आरोप था कि 17 दिसंबर 2024 को संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुईं। इस मामले में परिवादी राम खेलावन सहित दो अन्य गवाह, सुमन देवी और कंचनलता की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई थी।

मामले की प्रगति:

कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 29 मार्च 2025 की तिथि निर्धारित की थी। इसी बीच परिवादी राम खेलावन ने कोर्ट में अर्जी देकर स्वेच्छा से केस वापस लेने की अनुमति मांगी। उनका कहना था कि वे अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शनिवार को कोर्ट ने परिवादी की अर्जी को स्वीकार करते हुए परिवाद को खारिज कर दिया।

कोर्ट का निर्णय:

मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवादी की स्वेच्छा को ध्यान में रखते हुए केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब परिवादी ही मुकदमा आगे नहीं बढ़ाना चाहता, तो केस को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

निष्कर्ष:

गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ यह मामला दायर होने के बाद से ही चर्चा में था, लेकिन अंततः परिवादी के मुकदमा वापस लेने के फैसले से यह प्रकरण समाप्त हो गया। कोर्ट के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा गर्म रही।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close